हर्ष कुमार सलारिया
चंडीगढ़। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी काॅलेजों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और लैब अटैंडेंट नियुक्त करने का काम अब कालेज प्रिंसिपलों पर डाल दिया है। विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा राज्य के सभी 106 सरकारी कालेजों के प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी कर उक्त दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए संशोधित नीति संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब तक इन नियुक्तियों का जिम्मा विभाग स्वयं ही उठाता रहा है। इस बीच, विभाग ने दोनों पदों के लिए दैनिक भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं किया है।
संशोधित नीति के तहत विभाग ने सभी प्रिंसिपलों से कहा है कि वे नए शैक्षिक सत्र के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों को गत 11 मई से और कंप्यूटर लैब अटैंडेंट को आगामी 5 जून से अगले साल 30 अप्रैल तक के लिए नियुक्त करें। विभाग ने प्रिंसिपलों को यह अधिकार भी दिया है कि वे स्वयं उक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए पीरियड व संबंधित कार्य के घंटे तय करें। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों को प्रति पीरियड 125 रुपये और एक दिन में अधिकतम 625 रुपये देय होंगे, भले ही उन्हें सामान्य कामकाज के दिनों में कार्य के लिए बुलाया जाए या छुट्टियों के दिनों में। इसी तरह कंप्यूटर लैब अटैंडेंट को प्रति कार्यदिन के लिए 375 रुपये देय होंगे। विश्वविद्यालयों की छुट्टियों और अन्य अवकाश के दिनों के दिए उक्त दोनों पदों पर कोई मेहनताना नहीं दिया
जाएगा। इसके साथ ही देय अवकाश के बारे में भी संशोधित नीति में साफ कर दिया गया है कि उक्त पदों पर महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव तो मिलेगी लेकिन उस अवकाश के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हर महीने सभी कर्मचारियों को केवल एक पेड लीव मिलेगी। संशोधित नीति के तहत दोनों पदों के लिए शैक्षिक योग्यता कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, आवेदक एमसीए अथवा एमएससी (कंप्यूटर साइंस, आईटी) 50 फीसदी अंकों के पास हों या डीओईएसीसी में ए लेवल डिप्लोमा के साथ पोस्ट ग्रेजुएट हों। कंप्यूटर लैब अटैंडेंट के लिए, आवदेक 50 फीसदी अंकों के साथ 10+2 पास हो और 50 फीसदी अंकों के साथ ही ओ लेवल/एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रोग्रामिंग/कंप्यूटर एप्लीकेशन/एनसीवीटी सर्टिफिकेट धारक हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों को 11 मई, लैब सहायकों को 5 जून से नियुक्ति दोनों पदों के लिए अगले साल 30 अप्रैल तक का होगा कांट्रैक्ट बीएड कालेजों में भी प्रिंसिपलों के जिम्मे सौंपा नियुक्ति का काम
जाएगा। इसके साथ ही देय अवकाश के बारे में भी संशोधित नीति में साफ कर दिया गया है कि उक्त पदों पर महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव तो मिलेगी लेकिन उस अवकाश के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हर महीने सभी कर्मचारियों को केवल एक पेड लीव मिलेगी। संशोधित नीति के तहत दोनों पदों के लिए शैक्षिक योग्यता कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, आवेदक एमसीए अथवा एमएससी (कंप्यूटर साइंस, आईटी) 50 फीसदी अंकों के पास हों या डीओईएसीसी में ए लेवल डिप्लोमा के साथ पोस्ट ग्रेजुएट हों। कंप्यूटर लैब अटैंडेंट के लिए, आवदेक 50 फीसदी अंकों के साथ 10+2 पास हो और 50 फीसदी अंकों के साथ ही ओ लेवल/एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रोग्रामिंग/कंप्यूटर एप्लीकेशन/एनसीवीटी सर्टिफिकेट धारक हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों को 11 मई, लैब सहायकों को 5 जून से नियुक्ति दोनों पदों के लिए अगले साल 30 अप्रैल तक का होगा कांट्रैक्ट बीएड कालेजों में भी प्रिंसिपलों के जिम्मे सौंपा नियुक्ति का काम
No comments:
Post a Comment