मुख्य बिंदु
यदि किसी जिला में आवश्यकता आधारित पदों के 95% से कम अध्यापक कार्यरत हैं तो उस जिला से अन्तर्जिला स्थानान्तरण नहीं होगा।
अन्तर्जिला स्थानान्तरण चाहने वाला अध्यापक 1 से 21 तक कितने भी जिलों का चुनाव कर सकता है (एक जिला भी) । यदि उसको चिन्हित जिलों में से जिला नहीं मिल पाता है तो वह अपने पुराने जिला में ही पदस्थ रहेगा।
गैस्ट अध्यापक द्वारा धारित पद को रिक्त पद माना जाएगा
स्थानान्तरण के लिए पदों का वर्गीकरण/ मांग कैटेगरी वाइज होगी।
अध्यापक के अंकों का आधार मूल स्थानान्तरण नीति की तरह ही होगा।
Merit Points
*अधिकतम 80 (60 आयु +20 अन्य कैटेगरी)*
अन्य कैटेगरी के अंक
*A - महिला - 10 अंक*
*B - 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला, विधवा या तलाकशुदा महिला -10 अंक*
*C - विधुर/ तलाकशुदा पुरुष जिसके माइनर लड़का या अविवाहित लड़की है -10 अंक*
*D - सैनिक/अर्धसैनिक स्पाउस आधार - 10 अंक*
*E - स्वयं/पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्री-पुत्र को (Annexure 1 में दी गई Debilitating Disorder Disease ) AIIMS/PGI Chandigarh, Rohtak/Haryana-Delhi-Chandigarh में स्थित मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्धारित बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर आधारित -10 अंक*
*F - 100% विकलांग बच्चों वाले अध्यापक - 10 अंक*
*G - दिव्यांग अध्यापक -*
*40-50% से कम: 10 अंक*
*50-60% से कम : 15 अंक*
*60-70% - 20 अंक*
*H - कपल केस अध्यापक - दोनों में से किसी एक को पांच अंक*
*I - मेजर पेनल्टी की अवधि में 10 अंक ऋणात्मक*
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