Thursday, November 13, 2014

NEXT DATE IN JBT (2011-13 CASE ) IS 19 DECEMBER

High Court : जेबीटी भर्ती केस में समीक्षा के बाद ही सरकार रखेगी अपना पक्ष । सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले आवेदकों की याचिका पर गुरुवार को पंजाब और हाई कोर्ट में सुनवाई हुई सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले आवेदकों की याचिका पर गुरुवार को पंजाब और हाई कोर्ट में सुनवाई हुई इस दौरान सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया कि फिलहाल लगभग 9700 शिक्षकों की पूरी भर्ती प्रक्रिया की सरकार की ओर से समीक्षा की जा रही है और अगर समीक्षा में गड़बड़ी पाई गई तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया जायेगा । इसलिए फ़िलहाल CTET यानि सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थिओं को इस भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति दी जाएगी या नहीं इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया
है । इसीलिए समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार इस बारे में अदालत में अपना पक्ष रखेगी । सरकार की इस दलील के बाद अदालत ने सरकार को चार हफ़्तों का समय देते हुए मामले के सुनवाई को 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया । गौरतलब है कि सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले सभी आवेदकों को हरियाणा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के लिए अयोग्य करार दे दिया था और कहा था कि सिर्फ हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले आवेदक ही परीक्षा दे सकते हैं लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले आवेदकों ने 26 अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई के दौरान पहले तो हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी लेकिन बाद में सरकार को भर्ती प्रक्रिया संपन्न करने आदेश दिया था और कहा था कि सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले याचिकर्ताओं को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाये,और भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाये लेकिन अंतिम फैसला आने तक किसी आवेदक को नियुक्ति न दी जाये ।

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