Stay..यह आदेश केवल सतीश कुमार के लिए है।
अदालत के इस दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता (Petitioner) का नाम सतीश कुमार लिखा है। कोर्ट ने बिंदु संख्या 3 में साफ कहा है कि जो ट्रांसफर ऑर्डर 25 फरवरी 2026 को जारी हुआ था, उस पर रोक (Stay) लगाई जाती है, लेकिन यह राहत केवल इस विशिष्ट केस (CWP-7084-2026) के संदर्भ में सतीश कुमार को मिली है। S kant choyal
इसका मतलब यह है कि पूरी "ट्रांसफर ड्राइव" पर कोई जनरल स्टे नहीं लगा है। अगर किसी और कर्मचारी को भी अपने तबादले पर रोक लगवानी है, तो उसे अलग से अदालत में चुनौती देनी होगी या उसके केस का आदेश अलग होगा। सतीश कुमार के मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को तय की गई है।

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