HPSC का ड्रग कंट्रोलर की भर्ती शेड्यूल जारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला- अनुभव की शर्त गलत, डिग्री के आधार पर करवाए इंटरव्यू*
*हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ड्रॅग कंट्रोल अफसर भर्ती का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटरव्यू शेडयूल के अनुसार 12 मार्च को सुबह व दोपहर के सत्र में अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद आयोग ने शेड्यूल जारी किया है।*
*हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती प्रक्रिया साल 2015 में शुरू की गई थी, लेकिन कोर्ट केस के कारण मामला लंबित चल रहा था। अब केस का फैसला आने के बाद आयोग ने 50 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। कोर्ट में जाने वाले 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के समय अपने आवेदन की मूल कॉपी साथ लाने के निर्देश जारी किए गए हैं।*
`अब जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसले में क्या खास`
अतिरिक्त अनुभव की शर्त अवैध: कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य सरकारें ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए 'अनुभव' (जैसे 18 महीने का अनुभव) की ऐसी कोई अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ सकती, जो केंद्रीय नियमों में नहीं है।
केंद्रीय कानून की सर्वोच्चता: जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने स्पष्ट किया कि 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' एक केंद्रीय कानून है, इसलिए, राज्य सरकारें आर्टिकल 309 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके केंद्रीय योग्यता मानदंडों को बदल नहीं सकती।
नियम 49 की व्याख्या: कोर्ट के अनुसार, ड्रग्स रूल्स 1945 के नियम 49 के तहत नियुक्ति के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता (डिग्री) अनिवार्य है। अनुभव की आवश्यकता केवल नियुक्ति के बाद विशिष्ट निरीक्षण कार्यों के लिए होती है, न कि प्रारंभिक भर्ती के लिए।
नई मेरिट लिस्ट का निर्देश: कोर्ट ने दोनों राज्यों के लोक सेवा आयोगों को निर्देश दिया है कि वे केवल केंद्रीय शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर 8 सप्ताह के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार करें।
उम्मीदवारों के लिए राहत: इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिली है, जिनके पास डिग्री तो थी, लेकिन अनुभव न होने के कारण वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। अब केवल शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे।
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