नई दिल्ली। प्रभात कुमारकेंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास किए बगैर भी आप शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) के न्यायिक सदस्य एके भारद्वाज की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को शिक्षकों की नियुक्ति में सीटीईटी और टीईटी की अनिवार्यता में छूट देने का निर्देश दिया है।
खुलेगी राह: कैट ने कहा है कि पात्रता परीक्षा की जगह अनुभव को तरजीह मिले। फैसले से लाखों युवाओं के लिए शिक्षक बनने का रास्ता साफ होगा। अधिकांश राज्यों में कड़े मानदंडों के कारण अभ्यर्थी ये परीक्षाएं पास नहीं कर पाते हैं।
कैसे मिलेगी छूट: टीईटी पास करने की अनिवार्यता में छूट देकर शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकारों को मानव संसाधन विकास मंत्रलय के पास प्रस्ताव भेजना होगा। मंत्रलय इस पर आरटीई कानून की धारा 23 के तहत छूट दे सकता है।
खुलेगी राह: कैट ने कहा है कि पात्रता परीक्षा की जगह अनुभव को तरजीह मिले। फैसले से लाखों युवाओं के लिए शिक्षक बनने का रास्ता साफ होगा। अधिकांश राज्यों में कड़े मानदंडों के कारण अभ्यर्थी ये परीक्षाएं पास नहीं कर पाते हैं।
कैसे मिलेगी छूट: टीईटी पास करने की अनिवार्यता में छूट देकर शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकारों को मानव संसाधन विकास मंत्रलय के पास प्रस्ताव भेजना होगा। मंत्रलय इस पर आरटीई कानून की धारा 23 के तहत छूट दे सकता है।
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