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Wednesday, January 14, 2026

NPS में सुनिश्चित (गारंटीड) पेंशन के लिए PFRDA ने गठित की समिति

 नई दिल्ली । नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत सुनिश्चित (गारंटीड) पेंशन देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति एनपीएस के तहत ऐसा ढांचा तैयार करेगी, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को नियमित और सुरक्षित पेंशन मिल सके।

केंद्र ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के तहत 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में कानून, बीमा, वित्त, पूंजी बाजार और शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। समिति बताएगी कि कैसे नौकरी के दौरान जमा पैसे से पेंशन शुरू होने तक का

Tuesday, January 13, 2026

Online application for Sc Students Year 2025-26

 हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना और पीएम-यशस्वी घटक-।। के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजाति के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।


पात्र छात्र एनएसपी पोर्टल  Haryana Scholarship Scheme के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Monday, February 16, 2015

NPS ME NIKAAL SAKTE HAI PURA FUND

 नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा फंड निकाल सकेंगे। लेकिन यह तभी हो सकेगा जब उनके फंड की राशि दो लाख रुपये या उससे कम हो। सरकार ने एनपीएस के नियमों में इस आशय का बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने इस बदलाव से संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, अगर एनपीएस लाइट स्कीम को छोड़ अन्य योजनाओं में शामिल कर्मचारी अनुरोध करते हैं तो दो लाख रुपये या उससे कम पेंशन फंड होने पर पूरी राशि रिटायरमेंट के वक्त दी जाएगी। वर्तमान में एनपीएस में करीब 4,400 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके फंड की राशि दो लाख रुपये या उससे कम है। इनमें से करीब 680 कर्मचारी रिटायरमेंट के वक्त पूरे फंड के भुगतान का आवेदन कर चुके हैं। एनपीएस के तहत कोई भी कर्मचारी साठ वर्ष या इससे अधिक की आयु के बाद स्कीम से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक 60 से 70 साल की उम्र के दौरान अपने फंड में से आंशिक निकासी नहीं करता तो वह 70 साल तक स्कीम में बना रह सकता है। आमतौर पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट फंड के 60 फीसद का भुगतान एकमुश्त किया जाता है। शेष 40 फीसद राशि को जीवन भर की पेंशन भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फैमिली पेंशन भी शामिल है। नियमों में बदलाव के पीछे सोच यही है कि जिन कर्मचारियों का कुल फंड दो लाख रुपये या उससे कम बनता है, उसके 40 फीसद हिस्से में पर्याप्त