वर्ष 2011 में नियुक्त स्टेट पास जेबीटी शिक्षकों के
अंगूठो की जाँच से सबंधित मामले को ले कर बहुत से
साथ वस्तुस्थिति जानना चाहते है। दरअसल
हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने कुल 8339
जेबीटी शिक्षकों का डाटा मधुबन स्थित स्टेट
क्राइम ब्यूरो को जाँच के लिए भेजा था। ब्यूरो ने
15-05-2013 को,12-06-2013 को,03-07-2013
को व 23-07-2013 को किस्तो में विभिन्न
शिक्षको की जाँच रिपोर्ट विभाग को सौपी।
विभाग ने 08-07-2013 को एक 6
सदस्यों वाली कमेटी का गठन
किया जिसकी 18-07-2013 को पहली बैठक हुई और
पहली जाँच रिपोर्ट की सील खोल कर
उसका विश्लेषण किया। फिर कमेटी ने 03-11-2013
को अन्य जाँच रिपोर्टस का विश्लेषण किया।
कमेटी ने पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ये निष्कर्ष
निकाला कि--
1.) कुल 1093 जेबीटी शिक्षक ऐसे है जिनके निशान
शत-प्रतिशत सही मिलान हो गये यानि वो शिक्षक
100% सही है/असली है।
2.) कुल 751 जेबीटी शिक्षक ऐसे है जिनके निशान
बिलकुल भिन्न है यानि वो शिक्षक 100% फर्जी है/
नकली है।
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Thursday, March 13, 2014
Friday, January 17, 2014
JBT THUMB MAMALE ME JANCH KI RAFTAR BEHAD DHIMI
फिंगर प्रिंट की जांच का जिम्मा क्राइम
रिकार्ड ब्यूरो मधुबन को दिया गया है। ब्यूरो के डायरेक्टर लायकराम डबास ने
फिंगर प्रिंट का काम जोरों से करवाया। उनके तबादले से पूर्व करीब 5600
जेबीटी टीचर की जांच भी हुई। लेकिन मीडिया में खुलासा होने के बाद वर्ष
2013 में डबास का तबादला हो गया। चर्चाएं हैं कि इनमें करीब तीन हजार
अभ्यार्थियों के फिंगर प्रिंट नहीं मिल रहे। नवीन नैन. रोहतक
इनेलो के शासनकाल में वर्ष 2000 में नियुक्त 3206 जेबीटी टीचरों पर गाज गिरने के बाद मौजूदा कांग्रेस सरकार में वर्ष 2010 में नियुक्त हुए करीब 8600 जेबीटी टीचरों की भर्तियां भी विवाद के घेरे में हैं। इनेलो के टीचरों के बाद कांग्रेस राज में नियुक्त हुए इन टीचरों को भी नौकरी छीनने का डर सताने लगा है।
2009 आवेदन मांगे थे
फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर इनकी जांच सरकार द्वारा कराई जा रही है, लेकिन इसकी गति बेहद ही धीमी है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने जेबीटी टीचरों की नियुक्ति के लिए सितंबर 2009 में रिक्त 9600 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की स्क्रीनिंग के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद सरकार ने एचटेट के माध्यम से वर्ष 2010 में 8600 टीचर नियुक्त किए। सभी जूनियर बेसिक ट्रेंड और एचटेट पास थे। बाद में इन भर्तियों पर कथित रूप से किए गए फर्जीवाड़े के आरोप लगे।
कुछ अभ्यार्थियों ने आरोप जड़े कि एचटेट पास अभ्यार्थी अलग हैं। वहीं जो नियुक्त हुए हैं, वे अलग हैं। लिहाजा दोनों के फिंगर प्रिंट का मिलान किया जाए। मामला कोर्ट में पहुंचा। जांच शुरू हुई तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से एचटेट का रिकार्ड तलब कर लिया गया।
फिलहाल जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भर्ती की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है, लेकिन अभी तक फोटो मिलान की जांच पूरी नहीं हुई है। जांच धीमी चल रही है।
टीचर्स को हटाए सरकार
पीड़ित अभ्यार्थियों के परिजन राजेश दलाल, अमन फौगाट का कहना है कि इन टीचरों की भर्तियों में भी फर्जीवाड़े की पुष्टि एक प्रकार से हो चुकी है।
इसकी जांच तेज करके इन टीचरों को भी हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया कि एचटेट पास अभ्यार्थियों और सरकारी नौकरी में नियुक्त हुए अभ्यार्थियों के अंगूठे अलग अलग हैं तो सच्च सामने आना चाहिए। बताया जा रहा है कि फिंगर प्रिंट जांच में करीब तीन हजार अभ्यार्थियों का मिलान नहीं हुआ है। 2010 में हुई नियुक्तियों में कई अभ्यार्थी असफल रहे। इनमें से असफल अभ्यार्थी प्रवीण व सविता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने करीब 54 ऐसे शिक्षकों की सूची दी जिसमें कोर्ट के समक्ष बताया गया कि ये वे नाम हैं जो गलत हैं। इस भर्ती की जांच होनी चाहिए। इसमें भारी पैमाने पर गोलमाल हुआ है।
इनेलो के शासनकाल में वर्ष 2000 में नियुक्त 3206 जेबीटी टीचरों पर गाज गिरने के बाद मौजूदा कांग्रेस सरकार में वर्ष 2010 में नियुक्त हुए करीब 8600 जेबीटी टीचरों की भर्तियां भी विवाद के घेरे में हैं। इनेलो के टीचरों के बाद कांग्रेस राज में नियुक्त हुए इन टीचरों को भी नौकरी छीनने का डर सताने लगा है।
2009 आवेदन मांगे थे
फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर इनकी जांच सरकार द्वारा कराई जा रही है, लेकिन इसकी गति बेहद ही धीमी है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने जेबीटी टीचरों की नियुक्ति के लिए सितंबर 2009 में रिक्त 9600 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की स्क्रीनिंग के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद सरकार ने एचटेट के माध्यम से वर्ष 2010 में 8600 टीचर नियुक्त किए। सभी जूनियर बेसिक ट्रेंड और एचटेट पास थे। बाद में इन भर्तियों पर कथित रूप से किए गए फर्जीवाड़े के आरोप लगे।
कुछ अभ्यार्थियों ने आरोप जड़े कि एचटेट पास अभ्यार्थी अलग हैं। वहीं जो नियुक्त हुए हैं, वे अलग हैं। लिहाजा दोनों के फिंगर प्रिंट का मिलान किया जाए। मामला कोर्ट में पहुंचा। जांच शुरू हुई तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से एचटेट का रिकार्ड तलब कर लिया गया।
फिलहाल जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भर्ती की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है, लेकिन अभी तक फोटो मिलान की जांच पूरी नहीं हुई है। जांच धीमी चल रही है।
टीचर्स को हटाए सरकार
पीड़ित अभ्यार्थियों के परिजन राजेश दलाल, अमन फौगाट का कहना है कि इन टीचरों की भर्तियों में भी फर्जीवाड़े की पुष्टि एक प्रकार से हो चुकी है।
इसकी जांच तेज करके इन टीचरों को भी हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया कि एचटेट पास अभ्यार्थियों और सरकारी नौकरी में नियुक्त हुए अभ्यार्थियों के अंगूठे अलग अलग हैं तो सच्च सामने आना चाहिए। बताया जा रहा है कि फिंगर प्रिंट जांच में करीब तीन हजार अभ्यार्थियों का मिलान नहीं हुआ है। 2010 में हुई नियुक्तियों में कई अभ्यार्थी असफल रहे। इनमें से असफल अभ्यार्थी प्रवीण व सविता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने करीब 54 ऐसे शिक्षकों की सूची दी जिसमें कोर्ट के समक्ष बताया गया कि ये वे नाम हैं जो गलत हैं। इस भर्ती की जांच होनी चाहिए। इसमें भारी पैमाने पर गोलमाल हुआ है।
Friday, January 10, 2014
JBT THUMB IMPRESSION CASE CWP 3/2011
PUNJAB & HARYANA HIGH COURT
CASE STATUS INFORMATION SYSTEM
CASE STATUS INFORMATION SYSTEM
Case Status : PENDING
Status of CIVIL WRIT PETITION
3
of 2011
PARVEEN KUMARI AND OTHERS
Vs.
STATE OF HARYANA AND OTHERS
Pet's Adv. : JASBIR MOR
Next Date of
Hearing : Friday, March 07, 2014
List Type : Ordinary
FIR No. : NO FIR
DETAILS AVAILABLE / NOT A CRIMINAL CASE
Complaint No. : NO COMPLAINT DETAILS AVAILABLE
Category : GOVT SERVICE (HY)
Last Hearing Detail 1 : Wednesday, December 18, 2013
Before
MR. JUSTICE RAJIV NARAIN RAINA,---,---
at Bench Sl. No :
208
Last Hearing Detail 2 :
Before
MR. JUSTICE RAJIV NARAIN RAINA,---,---
at Bench Sl. No :
206
Case
Updated on: Wednesday, December 18, 2013
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