Thursday, December 10, 2015

हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला सुनाया


पानीपत। हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार को राहत दी है। कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार की सभी शर्तों को मान लिया है।
गौरतलब है कि सरपंचों का कार्यकाल 25 जुलाई- 15 को खत्म हो चुका है। चुनाव से ठीक पहले 11 अगस्त को हरियाणा सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन किया था। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 4 शर्तें लगाई थीं। लेकिन एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दे दी गई थी।
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ये है अभी तक का पूरा घटनाक्रम
7 सितंबर सरकार ने पंचायती राज संशोधन विधेयक-2015 विधानसभा में पारित किया।
ये शर्तें की लागू
- सामान्य श्रेणी के 10वीं पढ़े और महिलाएं वव अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 8वीं पास होना जरुरी।
- पंच पद के लिए अनुसूचित महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रहेगी।
- बिजली बिल भरना व सहकारी
बैंक का कर्ज चुकाना जरुरी।
- घर में शौचालय होने का देना पड़ेगा पत्र।
- जघन्य अपराध में चार्जशीट होने पर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव।
राज्य चुनाव आयोग ने 8 सितंबर को किए चुनाव घोषित
- 3 चरणों में 4,11 व 18 अक्टूबर को चुनाव घोषित।
- नए नियमों के आधार पर चुनावों की घोषणा।
नए नियमों पर हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका
- 10 सितंबर को हिसार की वेदवंती ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शैक्षणिक योग्यता पर दाखिल की याचिका।
- 14 सितंबर को हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत प्रक्रिया पर रोक लगाने से
किया इंकार।
- 17 सितंबर को जगमती सांगवान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर लगाई रोक।
- पुराने नियम किए लागू, अशिक्षित भी हुए योग्य।
पुराने नियम लागू होते ही बढ़ी उम्मीदवारों की संख्या, स्क्रूटनी के दिन चुनाव रद्द
- नामांकन के अंतिम दिन 19 सितंबर को 29603 पदों के लिए 94128 उम्मीदवारों ने किया नामांकन।
- 22 सितंबर को स्क्रूटनी के दिन चुनाव कैंसिल।
- 4 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होना था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखे कई तर्क।
- कोर्ट ने सरकार की एक नहीं सुनी और 7 अक्टूबर को दी सुनवाई की तारीख।
- 7 अक्टूबर को सुप्रीमकोर्ट में दिनभर हुई सुनवाई।
- 8 अक्टूबर को फिर सुनवाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर दी अगली सुनवाई की तारीख।
- 13 अक्टूबर से तीन दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने 27 अक्टूबर की अगली तारीख सुनाई।
- 27 व 28 अक्टूबर को हुई सुनवाई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और दोनों पक्षों को बात रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

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