Monday, March 30, 2015

EARNED LEAVE RULES IN HARYANA

हरियाणा सरकार के अर्जित अवकाश के नियम
1.   FD Hr. No. 11/30/87 -1Fr-II Dated 9.4.87  के अनुसार अध्यापकों को 20 अर्धवेतनिक अवकाश को बदले 10 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है । इससे पहले के शेष अर्धवेतन अवकाश विधमान नियमों के अनुसार लिए जा सकते है।

2.   अध्यापकों को CSR Vol-1, Part I के नियम 8.117 जिस वर्ष उच्चाधिकारियों के आदेश अनुसार उन्हें Vacation का कोई भाग लेने से रोका जाता है तो उन्हें निम्नलिखित प्रकार से अर्जित अवकाश देय होगा ।
जितने दिन Vacation नहीं ली /60 निकाल कर
15 से गुणा करेंगे यदि सेवा 10 वर्ष से कम है ।
20 से गुणा करेंगे यदि सेवा 10 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम है ।
30 से गुणा करेंगे यदि सेवा 20 वर्ष से अधिक है ।
परन्तु CSR Rule 8.59 Annexure-I (Part-I Vol-II) Para(3) के अनुसार यदि कर्मचारी को 15 दिन से अधिक
Vacation Avail करने से रोका जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने पूरी Vacation ही ड्यूटी की है । CSR के नियम 8.148 के अनुसार अन्य कर्मचारियों को अरित अवकर्ष इस प्रकार मिलते है।
•     प्रथम 10 वर्ष की सेवा पर कुल सेवा काल का 1/24.
•     अगले 10 वर्ष की सेवा पर कुल सेवा काल का 1/18.
•     20 वर्ष से अधिक की सेवाकाल दे दौरान कुल सेवाकाल का 1/12.
नोट : अर्जित अवकाश के बदले सेवानिवृति के समय 300 दिन का वेतन दिए जाने का  प्रावधान है परंतु यदि वह समय पूर्व सेवा निवृति लेता है तो उसे आधे अर्जित अवकाशों के समान दिनों (अधिकतम 150 दिन ) का वेतन मिलेगा ।

Commuted Leave / Half Pay Leave:
ये अवकाश वर्ष मेन अर्धवेतन 20 मिल सकते है। दिनांक 9.4.87 के बाद यह सुविधा अध्यापकों को नहीं मिलती। ( नियम 8.119)

Leave Not Due
अध्यापकों के अलावा अन्य कर्मचारिओ को ये अवकाश मिल सकते है यदि उनकी  Commuted Leave अथवा अर्धवेतन अवकाश शेष न हो तो DDO अपनी संतुष्टि पर Leave Not Due दे सकता है। बाद में ये कर्मचारी के अवकाश खाते से काट ली जाती है।

Extraordinary Leave
नियम 8.121 के अनुसार जब किसी की छुट्टियाँ देय नहीं हो तो कर्मचारी को उपर्युक्त नियम के तहत  Extraordinary Leave  दी जा सकती है। इस अवधि का वेतन नहीं दिया जाता।
•         नियम 8.26, 8.27, 8.32 के अनुसार अर्जित अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश से पहेले या बाद में दोनों ओर लिए जा सकते है ।
•         नियम 8.114 व 8.115 के अनुसार कई तरह की छुट्टियाँ एक साथ ली जा सकती है।

3 comments:

  1. After Joining in private school as teacher; a teacher when eligible for earn leave.

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  2. After Joining in private school as teacher; a teacher when eligible for earn leave.

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  3. I WAS APPOINTED AS LECTURER IN AFFILIATED COLLEGE IN HARYANA ON 13.08.1981 AND RETIRED ON 31.12.2013.
    KEEPING IN VIEW THE HALF PAY LEAVE TILL 08.04.1987 AND EARNED LEAVE WEF 9.4.1987, I WANT TO KNOW THE TOTAL HALF PAY LEAVE AND TOTAL EARNED LEAVE FOR MY WHOLE SERVICE.
    PLEASE HELP
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