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Friday, September 19, 2014

POLICE BHARTI ME MAANGA JAWAB

चंडीगढ़। पुलिस भर्ती में हाईजंप की जगह 800 मीटर दौड़ करवाने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड एवं सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। रोहतक के करमवीर ने एडवोकेट विजय कृष्णा के माध्यम से याचिका दायर कर हरियाणा में चल रही 8275 पुरुष सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार एवं हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पहली सुनवाई पर सामने आया कि नोटिस नहीं मिला। इसके बाद दस्ती नोटिस जारी करवाए गए। आखिरकार वीरवार को हरियाणा सरकार और बोर्ड पेश हुआ। उन्होंने जवाब के लिए समय मांगा है। याचिका में कहा था कि बोर्ड ने
पिछले साल आठ नवंबर को 8275 पुरुष और 344 महिला सिपाहियों के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। महिला आवेदकों का टेस्ट अप्रैल और मई में हो चुका था। पुरुष आवेदकों को शारीरिक परीक्षा के लिए सात जून को एक विज्ञापन जारी कर बुलाया गया था। यह परीक्षा 17 जून से होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से रोक दी गई और बाद में परीक्षा मधुबन में हुई। आरोप है कि विज्ञापन के मुताबिक शारीरिक मापदंड परीक्षा में हाईजंप होना था, लेकिन इसके स्थान पर जुबानी तौर पर 800 मीटर दौड़ लगाने को कहा गया। परमवीर के मुताबिक उसने इसका कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस संबंध में मांग पत्र भी दिए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसका कहना है कि शारीरिक परीक्षा में बदलाव के कारण वह उत्तीर्ण नहीं हो सका, लिहाजा पुरुष सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और इस बदलाव की उच्च स्तरीय जांच कर भर्ती पर रोक लगाई जाए। फिलहाल, जस्टिस के कानन की बेंच ने भर्ती पर रोक नहीं लगाई है।

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