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Tuesday, September 16, 2014

हाई कोर्ट ने रेगुलर पालिसी पर रोक लगाने से किया इनकार। अगली सुनवाई 1 नवम्बर को होगी।

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार द्वारा तदर्थ, अनुबंध व अस्थायी तौर पर लगे ग्रुप बी, सी व डी के कर्मचारियों को नियमित करने की पालिसी को चुनौती याचिका पर जवाब के लिए हरियाणा सरकार ने मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से समय दिए जाने की मांग की। इस पर जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने सरकार को समय देते हुए एक नवंबर के लिए मामले पर सुनवाई तय की है। हरियाणा सरकार की पालिसी को सोनीपत निवासी योगेश व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए मांग की है कि सरकार की इस पालिसी को रद्द किया जाए। सरकार ने 16 जून व 7 जुलाई को कर्मचारियों को नियमित करने की जो पालिसी जारी की है वह पूरी तरह से गैर कानूनी है। याचिका में कहा गया कि केवल राजनीतिक कारणों व आगामी विधान सभा चुनाव में लाभ लेने के लिए पालिसी बनाई गई है।

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