चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समाचार पत्रों मे छपे समाचारों को आधार बनाकर जनहित याचिका दायर करने पर कड़ा रूख अपनाया है। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल पर आधारित खंडपीठ ने शुक्रवार को रोजाना कई तरह की बेतुकी व समाचार पत्रों के आधार पर जनहित याचिका दायर करने के बारे में हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस तरह की याचिका स्वीकार न करे।
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